सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी के मामले में कार्यवाही पर रोक

Central Desk
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Rahul Gandhi News : कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष Rahul Gandhi को Supreme Court से बड़ी राहत मिली है।

केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के खिलाफ कथित टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

यह आदेश आज सोमवार को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।

कोर्ट ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता नवीन झा को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।

क्या है पूरा मामला?

साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने झारखंड के चाईबासा में एक रैली के दौरान अमित शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का इस्तेमाल किया था।

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इस बयान के बाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में रांची की अदालत में सुनवाई जारी थी।

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल

राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें उनकी याचिका को खारिज कर निचली अदालत में कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राहत की गुहार लगाई, जिस पर शीर्ष अदालत ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा।

अगली सुनवाई तक रोक

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल रांची की अदालत में चल रही कार्रवाई रुक गई है। झारखंड सरकार और भाजपा नेता नवीन झा को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।

मामले की अगली सुनवाई की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी।

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