मुंबई: देश के नए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बॉम्बे हाईकोर्ट ने हवाई अड्डों के नामकरण और नाम बदलने के लिए एक नई राष्ट्रव्यापी नीति तैयार करने का काम दिया है।
अदालत ने कहा, ‘यदि कोई नई नीति अभी भी मसौदा चरण में है, तो इसे अभी करें।
अब आपके पास मंत्रियों का एक नया समूह है। यह नए उड्डयन मंत्रालय का काम है। नए उड्डयन मंत्री का यह पहला काम होना चाहिए।’
अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘हम ड्राफ्ट पॉलिसी की वर्तमान स्थिति जानना चाहेंगे। हमने पिछले महीने राज्य सरकार को यह काम सौंपा था क्योंकि लगभग 25,000 लोगों के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाली एक सभा थी। हमें इसकी अनुमति क्यों देनी चाहिए?’
अदालत 24 जून को जमा हुई एक भीड़ का जिक्र कर रही थी, जिसमें मांग की गई थी कि नवी मुंबई में आगामी हवाई अड्डे का नाम दिवंगत सांसद डीबी पाटिल के नाम पर रखा जाए, जिन्होंने परियोजना प्रभावित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी।
कोर्ट ने कहा कि 2016 में एक मसौदा नीति तैयार की गई थी, जिसमें हवाई अड्डों का नाम शहरों के नाम पर रखा गया था न कि व्यक्तियों के नाम पर।
हालांकि, ऐसी नीति की वर्तमान स्थिति ज्ञात नहीं है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 16 जुलाई तय की है।