CBI filed affidavit in Supreme Court in Arvind Kejriwal case: सुप्रीम कोर्ट में CM अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत के मामले में CBI ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। जिसमें CBI ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने का विरोध किया है।
अपने जवाब में CBI ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस घोटाले के किंगपिन हैं। बिना आबकारी विभाग के मंत्री रहते हुए भी पूरे घोटाले की योजना बनाने वाले हैं। उनको इस घोटाले का सब कुछ पता था क्योंकि सारे फैसले उनकी सहमति और निर्देशन में ही हुए। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी CBI के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं।
CBI ने कहा कि Arvind Kejriwal अदालत के सामने मामले को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के थी या अवैध थी।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में निचली अदालत द्वारा Kejriwal को गिरफ्तार करने और हिरासत में भेजने की अनुमति को उचित ठहराया था। जिसके लिए प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया। CBI ने कहा कि जहां तक Medical Ground पर अंतरिम जमानत के दावे का सवाल है, तो बीमारियों के संबंध में, जेल नियमों और मैनुअल के अनुसार तिहाड़ जेल अस्पताल या उसके किसी भी रेफरल अस्पताल में इलाज किया जा सकता है।
याचिकाकर्ता द्वारा मेडिकल जमानत पर रिहा किए जाने का कोई मामला नहीं बनता है, जिसे केवल तभी दिया जाना चाहिए जब जेल में इलाज संभव न हो। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच आज 23 अगस्त को सुनवाई करेगी। Supreme Court ने पिछली सुनवाई के दौरान 14 अगस्त को CBI को नोटिस जारी कर अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर जवाब मांगा था।