आरजी कर हॉस्पिटल में गड़बड़ी की जांच करेगी CBI, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने शुक्रवार, 23 अगस्त को आरजी कर हॉस्पिटल में पैसों की गड़बड़ी की जांच CBI को सौंप दी। जस्टिस राजर्षि भारद्वाज ने 3 हफ्ते बाद 17 सितंबर को अगली सुनवाई में जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं।

News Aroma
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CBI will investigate irregularities in RG Kar Hospital: कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने शुक्रवार, 23 अगस्त को आरजी कर हॉस्पिटल में पैसों की गड़बड़ी की जांच CBI को सौंप दी। जस्टिस राजर्षि भारद्वाज ने 3 हफ्ते बाद 17 सितंबर को अगली सुनवाई में जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने यह आदेश हॉस्पिटल के पूर्व Deputy Superintendent अख्तर अली की याचिका पर दिया है। उन्होंने 21 अगस्त को हॉस्पिटल और कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के समय में हुई वित्तीय गड़बडिय़ों की जांच प्रवर्तन निदेशालय से कराने की याचिका लगाई थी।

हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 19 अगस्त को Special Investigation Team के गठन का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने आदेश में कहा था कि टीम जनवरी 2021 से अब तक हुए लेन-देन की जांच करेगी और एक महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करेगी।

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