नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कांवड़ यात्रा के लिए राज्य सरकारों को हरिद्वार से अपनी पसंद के शिव मंदिरों में गंगाजल लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
14 जुलाई को शीर्ष अदालत द्वारा कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर स्वत: संज्ञान लेने के बाद गृह मंत्रालय द्वारा हलफनामा दायर किया गया था।
हलफनामे में कहा गया है, जहां तक मौजूदा कार्रवाई, यानी कांवर यात्रा की विषय वस्तु का संबंध है, राज्य सरकारों को हरिद्वार से गंगाजल को अपनी पसंद के शिव मंदिरों में लाने के लिए कांवरियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
हलफनामे के अनुसार, हालांकि, सदियों पुराने रीति-रिवाजों और धार्मिक भावनाओं को देखते हुए, राज्य सरकारों को पवित्र गंगाजल को टैंकरों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो कि एक चिन्हित / निर्दिष्ट स्थानों पर उपलब्ध होनी चाहिए , ताकि आस-पास के भक्त इस तरह से गंगाजल संग्रह कर सकें, और उनके निकटतम शिव मंदिरों पर अभिषेक कर सकें।
गृह मंत्रालय ने प्रस्तुत किया कि राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भक्तों के बीच गंगाजल के वितरण का यह अभ्यास और ऐसे भक्तों द्वारा पास के शिव मंदिरों में किए जाने वाले अनुष्ठान अनिवार्य रूप से सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने, मास्क पहनने और कोविड के लिए आवश्यक सभी चरणों का पालन सुनिश्चित करने के साथ हो।
न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने केंद्र, उत्तराखंड सरकार और योगी आदित्यनाथ सरकार को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई शुक्रवार को तय की थी।