नई दिल्ली: न्यूजीलैंड के यूट्यूबर कार्ल एडवर्ड राईस ऊर्फ कार्ल रॉक की पत्नी मनीषा मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने पति को भारत में आने से रोकने के लिए ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई को चुनौती दी है।
कार्ल रॉक को अक्टूबर 2020 से भारत नहीं आने दिया जा रहा है। हाई कोर्ट इस याचिका पर 16 जुलाई को सुनवाई करेगा।
मनीषा मलिक की ओर से वकील फुजैल अहमद अय्युबी ने कहा है कि राईस को वीजा नहीं देने का केंद्र सरकार का फैसला मनमाना और गैरकानूनी है।
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पति को उसके साथ रहने देने से रोक कर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया है कि राईस 2013 से भारत आते रहे हैं और उन्होंने हर बार वीजा नियमों का पालन किया है।
मनीषा मलिक की शादी के बाद राईस को एक्स-2 वीजा दिया गया जो भारतीय नागरिकों के पति-पत्नी या बच्चों को दिया जाता है। राईस को मिला एक्स-2 वीजा 5 मई 2023 को समाप्त होगा।
एक्स-2 वीजा के तहत ये नियम है कि इसे हासिल करने वाला व्यक्ति हर 180 दिनों के बाद भारत छोड़ेगा या संबंधित फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस को सूचित करेगा।
याचिका में कहा गया है कि राईस 10 अक्टूबर 2020 को भारत से बाहर गए थे लेकिन उसके बाद उन्हें भारत आने के लिए वीजा नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि उन्हें वीजा नहीं देने की कोई वजह भी नहीं बताई जा रही है।