Kolkata RG KAR Rape Case : कोलकाता (Kolkata) के RG KAR मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर (Doctor) के साथ दुष्कर्म (Rape) और बेरहमी से हत्या (Murder) के मामले में सियालदह कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है।
यह मामला 57 दिनों की सुनवाई के बाद निर्णायक मोड़ पर पहुंचा है। आज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास इस मामले में फैसला सुनाएंगे।
बताते चलें बंद कमरे में सुनवाई की शुरुआत 12 नवंबर को हुई थी, और 50 गवाहों से पूछताछ के बाद यह प्रक्रिया 9 जनवरी को समाप्त हुई।
संजय रॉय पर क्यों लगे गंभीर आरोप?
सिविल वॉलंटियर और सिटी पुलिस के साथ काम करने वाले संजय रॉय (Sanjay Roy) को मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है।
पुलिस ने उसे 10 अगस्त को पीड़िता का शव मिलने के एक दिन बाद गिरफ्तार किया था।
आरोपी को घटना स्थल के पास से मिले ब्लूटूथ ईयरफोन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ा गया था, जिसमें उसे गले में ईयरफोन लटकाए हुए सेमिनार हॉल में जाते देखा गया।
CBI ने की मौत की सजा की मांग
कलकत्ता हाई कोर्ट (Kolkata High Court) ने इस गंभीर मामले की जांच CBI को सौंपी थी। कोर्ट ने पुलिस और राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की थी।
CBI ने मुख्य आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की है। एजेंसी ने सबूत नष्ट करने के आरोप में आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और तालापार्क पुलिस स्टेशन के अधिकारी अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया।
हालांकि, 90 दिनों में आरोप पत्र दाखिल न कर पाने के कारण दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
गौरतलब है कि डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की इस घटना के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए।