नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होने और बाजारों में बिना मास्क पहने लोगों के घूमने के मामलों पर स्वत: संज्ञान लिया है।
कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे।
कोर्ट ने कहा कि बाजारों में दुकानदारों और वेंडर को इस मामले में जागरूक करने की जरूरत है।
हाई कोर्ट ने एम्स अस्पताल के डॉक्टरों की ओर से व्हाट्सऐप पर भेजी गई तस्वीरों पर गौर करने के बाद इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया।