नई दिल्ली: स्ट्रीट क्राइम (सड़क पर होने वाले अपराध) के खिलाफ कानून व्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) के तहत किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति दी गई है।
इस बाबत उपराज्यपाल अनिल बैजल की तरफ से शुक्रवार को आदेश जारी किया गया।
इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आगामी अक्टूबर महीने तक पुलिस कमिश्नर के पास यह शक्ति रहेगी।
दिल्ली पुलिस स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर रही है।
हाल ही में कई ऐसे इनपुट दिल्ली पुलिस को मिले हैं, जिनमें बताया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी में आतंकी हमला हो सकता है।
इसके साथ ही दिल्ली में संसद का मानसून सत्र चल रहा है और जंतर-मंतर पर किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं।
राजधानी में जगह-जगह पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जांच और सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है।
शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस कमिश्नर को ‘एनएसए’ लगाने की शक्ति दे रहे हैं।
आगामी अक्टूबर महीने तक वह किसी भी व्यक्ति को एनएसए के तहत हिरासत में ले सकते हैं।
ऐसे में अगर दिल्ली पुलिस को किसी पर संदेह होगा तो उसके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक्शन ले सकेगी।