Demand to cancel NEET-UG Exam: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को नीट-यूजी परीक्षा (NEET-UG Exam) में अनियमितताओं और उसे रद्द करने की मांग से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी।
Supreme court की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ 22 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी। खंडपीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।
खंडपीठ ने NEET पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस और उसकी आर्थिक अपराध इकाई से भी रिपोर्ट की कॉपी मांगी है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया था कि वह स्वयं ये दोनों रिपोर्ट अदालत के समक्ष रखेंगे।
नीट का प्रश्नपत्र लीक होने का खुलासा सबसे पहले पटना पुलिस ने 5 मई को परीक्षा के दिन ही किया था। शहर के शास्त्री नगर थाने में इस संबंध में एक FIR दर्ज कराई गई थी। बाद में मामला बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को हस्तांतरित कर दिया गया था।
केंद्र सरकार ने 23 जून को मामले की जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी थी।
मामले की सुनवाई 22 जुलाई के लिए स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को वेबसाइट पर परीक्षा केंद्रवार रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था।
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को कहा था कि वे यह बतायें कि क्या पेपर लीक इतने व्यवस्थित तरीके से किया गया था कि पूरी परीक्षा रद्द करनी जरूरी है।
खंडपीठ ने कहा था कि यदि जिन मामलों में अनियमितता हुई है, उन्हें अन्य मामलों से अलग साबित नहीं किया जा सका तो पूरी परीक्षा दोबारा आयोजित करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने CBI से भी मामले में रिपोर्ट तलब की है।