नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके दिल्ली के पुराना नांगल की नौ वर्षीय दुष्कर्म पीड़ित दलित बच्ची की पहचान उजागर करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।
राहुल गांधी ने पीड़ित बच्ची के माता-पिता से बात करते हुए उनकी तस्वीर ट्वीट की थी।
यह याचिका मकरंद सुरेश म्हाडेलकर ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने का फोटो ट्विटर पर अपलोड कर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी को पीड़ित बच्ची के माता-पिता की पहचान को उजागर करने पर पॉक्सो एक्ट की धारा 23(2) के तहत छह महीने से एक साल तक की कैद होनी चाहिए।
याचिका में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 74 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की दलित बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी।
इस घटना के बाद राहुल गांधी उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर डाली।
इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए पिछले 4 अगस्त को राहुल गांधी का ट्वीट हटाने का आदेश दिया था।
इस आदेश के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था।
याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने इस घटना का लाभ उठाने की कोशिश के तहत ये कार्य किया।
याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।