गुवाहाटी: असम सरकार ने शनिवार को जारी एक बयान में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28 अगस्त से अगले छह महीने तक पूरे असम राज्य को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया है।
यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसे वापस नहीं लिया जाता।
ज्ञात हो कि यह आदेश पूर्व में घोषित छह माह के लिए अशांत क्षेत्र की अवधि समाप्त होने के बाद जारी किया है।