EPF से पैसा निकालने का बदला नियम, जानिए क्या हैं नए नियम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने जून ने जमा निकासी समेत कुछ अहम बदलाव किए हैं। EPFO ने इसके साथ ही कोविड-19 एडवांस सुविधा बंद कर दी है।

Digital Desk
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EPF withdrawal Rule Change: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने जून ने जमा निकासी समेत कुछ अहम बदलाव किए हैं। EPFO ने इसके साथ ही कोविड-19 एडवांस सुविधा बंद कर दी है।

एक अधिसूचना में कहा गया कि फिलहाल देश में कोविड-19 महामारी का प्रभाव खत्म हो गया है ऐसे में Advance निकासी की सुविधा बंद की जाती है।

12 जून को जारी नोटिफिकेशन में EPFO ने कहा कि कोविड-19 अब महामारी नहीं है। ऐसे में Covid Advance की सुविधा तत्‍काल प्रभाव से बंद की जा रही है। ये सुविधा किसी को नहीं दी जाएगी।

इसे Covid महामारी के समय आर्थिक संकट से उबरने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब इसके बंद करने का फैसला लिया गया है। इसका लाभ छूट वाले Trusts को भी नहीं दिया जाएगा।

कब शुरू हुई थी ये फैसिल‍िटी?

EPFO ने इस Facility की शुरुआत Covid महामारी की पहली लहर के दौरान की थी। वहीं दूसरी लहर के दौरान 31 मई 2021 को एक और Advance Amount निकालने की अनुमति दी थी।

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यानी कि अब कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारक Advance के तौर पर इस सुविधा के तहत कोविड-19 की वित्तीय जरूरतों के कारण दो बार पैसा निकाल सकते थे।

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