गलत जानकारी देने पर Byju’s के मालिक रवींद्रन के खिलाफ FIR

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नई दिल्ली: लोकप्रिय एजुकेशनल ऐप बाइजू के मालिक रवींद्रन के खिलाफ मुंबई में एक एफआईआर दर्ज की गई है। बायजूस पर यूपीएससी पाठ्यक्रम में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है।

साइंस फर्म क्राइमफोबिया के फाउंडर स्नेहिल ढल ने आरे कॉलोनी पुलिस स्टेशन में बाइजू Byju’s के मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

एफआईआर में कहा गया है कि बाइजू Byju’s ने अपनी यूपीएससी पाठ्यक्रम में कहा था कि सीबीआई यूनाइटेड नेशंन्स कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल आर्गनाइज्ड क्राइम (यूएनटीओसी) की एक नोडल एजेंसी है।

ढल के मुताबिक सीबीआई साफ कर चुकी है कि वह यूएनटीओसी के लिए नोडल एजेंसी नहीं है। इसलिए उन्होंने बाइजू’ज के खिलाफ गलत जानकारी देने के लिए एफआईआर दर्ज कराई है।

ढल के मुताबिक जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत बाइजू Byju’s को ईमेल भेजकर इस जानकारी को दुरुस्त करने को कहा।

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इसके जवाब में उन्होंने मुझे गृह मंत्रालय का एक पत्र भेजा, जिसमें सीबीआई के नोडल एजेंसी होने की बात कही गई थी, लेकिन यह पत्र 2012 का था।

उन्होंने कहा कि वह इससे संतुष्ट नहीं थे और इसलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की।

उन्होंने कहा सीबीआई ने 2016 में लिखित रूप में कहा था कि वह यूएनटीओसी के लिए नोडल एजेंसी नहीं हैं।

इसके बाद, ढल ने देश में यूएनटीओसी को लागू नहीं करने के लिए केंद्र सरकार और 45 विभागों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक क्रिमिनल रिट याचिका दायर की।

अभी तक इस बारे में बाइजू Byju’s की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। एफआईआर कंपनी के मालिक के नाम पर दर्ज की गई है।

आपराधिक साजिश के लिए आईपीसी की धारा 120 बी और आईटी एक्ट की धारा 69 (ए) के तहत केस दर्ज किया गया है।

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