बेंगलुरु: राज्य वक्फ बोर्ड ईदगाह (State Waqf Board Idgah) मैदान में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट (SC) का दरवाजा खटखटा सकता है, इस बीच कर्नाटक की BJP सरकार ने कहा कि वह अदालत के फैसले का 30 अगस्त तक इंतजार करेगी।
राज्य के राजस्व मंत्री आर. अशोक ने कहा है कि विवादित स्थल पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को 31 अगस्त से सीमित अवधि के लिए अनुमति देने के शुक्रवार को जारी उच्च न्यायालय (HC) के निर्देश के अनुसार, सरकार ने 30 अगस्त तक इंतजार करने का फैसला किया है।
अशोक ने कहा कि राज्य सरकार ने SC में एक कैविएट दायर की है, क्योंकि उन्हें जानकारी है कि कुछ लोग सोमवार को SC का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
अन्य का दावा है कि यह नगर निगम या BBMP से संबंधित है
इस साल गणेश चतुर्थी उत्सव 31 अगस्त को होगा। यह उत्सव आमतौर पर तीन से 11 दिनों तक चलता है।
अगस्त में यह दूसरी बार है, जब ईदगाह मैदान विवाद का केंद्र बनकर उभरा है।
इससे पहले, यह साइट दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की मांग के बाद विवादों में घिर गई थी, जिसका दावा कर्नाटक के वक्फ बोर्ड (Waqf Board) ने किया है, जबकि अन्य का दावा है कि यह नगर निगम या BBMP से संबंधित है।
राष्ट्रीय ध्वज अंतत: स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर फहराया गया था, जब एकल न्यायाधीश की पीठ ने फैसला सुनाया कि Site का उपयोग ईद-उल-फितर और बकरीद की नमाज के अलावा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस (Independence Day-Republic Day) समारोह के लिए किया जा सकता है।