नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाओं के अवैध भंडारण के मामले में सांसद गौतम गंभीर और गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर रोक से लगाने से इनकार किया है। कोर्ट ने गौतम गंभीर को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि लोग दवाओं के अभाव में परेशान थे। उस समय दवाओं को जमा करना गलत था। कोर्ट ने इस मामले में अभियोजन प्रक्रिया को रोकने से भी इनकार किया।
उल्लेखनीय है कि 3 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ड्रग कंट्रोलर ने दवाइयों की जमाखोरी के मामले में सांसद गौतम गंभीर को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत आरोपित माना था।
ड्रग कंट्रोलर की इस रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में छह हफ्ते के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट इस मामले पर 29 जुलाई को सुनवाई करने वाला है।