पणजी: गोवा सरकार ने सोमवार को सभी अदालतों, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोगों और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राज्य में कोविड-19 मामलों में गिरावट के मद्देनजर सामान्य आधार पर काम करना शुरू करें।
गोवा सरकार के एक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि सरकारी परिसरों में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने सोमवार को कहा, उपरोक्त संबंधित अदालतों के सक्षम अधिकारियों को अपने संबंधित जिलों में मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए सामान्य आधार पर काम करना शुरू करना चाहिए।
मुख्य विचार भीड़ और निकट संपर्क से बचने के लिए है।
बार एसोसिएशन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बार रूम में भीड़ न हो। कोर्ट में कैंटीन, कैफेटेरिया को कार्यालय के काम के घंटों के बाद खुला नहीं रखा जाएगा।
प्रवक्ता ने कहा, गोवा सरकार ने सभी अदालतों और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों, जैसे राजस्व अदालतों, चिल्ड्रन्स कोर्ट, औद्योगिक अदालत, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, श्रम अदालत, रेरा, गोवा मानवाधिकार आयोग, गोवा राज्य सूचना आयोग और अन्य अर्ध-न्यायिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में अदालतें और अन्य न्यायिक कार्यालय निर्धारित से कम समय पर काम कर रहे हैं और केवल जरूरी मामलों को ही उठाया जा रहा है।
प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भीड़ से बचने के लिए सभी अदालतों और न्यायिक अधिकारियों को अदालत परिसर में वादियों और आम जनता के प्रवेश को विनियमित करने के लिए निर्देशित किया गया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा, यदि उपलब्ध हो तो उसे साक्ष्य दर्ज करने के उद्देश्य से इष्टतम उपयोग में लाया जाना चाहिए।
प्रवक्ता ने कहा, हाउसकीपिंग एजेंसी और कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अदालत परिसर में उच्चतम स्तर की स्वच्छता बनाए रखी जाए और नियमित रूप से कीटाणुनाशक का छिड़काव किया जाए।
इसके अलावा उन्हें निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 के खतरे से निपटने के लिए सभी संभावित निवारक और उपचारात्मक उपाय किए जाएं और आवश्यक अदालत की कार्यवाही के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखी जानी चाहिए।