नई दिल्ली: सरकार ने पेट्रोलियम (Petroleum) पदार्थों के दाम को काबू में रखने के लिए एक जुलाई को इनके निर्यात पर लगने वाला अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall Tax) में एक बार फिर कटौती की है।
सरकार ने Petrol, डीजल और ATF और कच्चे तेल लगने वाले विंडफॉल टैक्स में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का नया आदेश बुधवार को लागू हो गया है।
पेट्रोल के निर्यात पर पहले की तरह शून्य कर जारी रहेगा
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक Diesel के निर्यात पर लगने वाला अप्रत्याशित लाभ कर 11 रुपये से घटाकर 5 रुपये प्रति लीटर हो गया है।
ATF पर इसको खत्म करने का फैसला लिया गया है, जबकि पेट्रोल के निर्यात पर पहले की तरह शून्य कर जारी रहेगा। हालांकि, घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर यह शुल्क बढ़ा दिया गया है।
अधिसूचना के मुताबिक घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लागू विंडफॉल टैक्स को 17 हजार रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 17,750 रुपये प्रति टन कर दिया गया है।
सरकार ने यह कदम ONGC, रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) और वेदांता लिमिटेड जैसे उत्पादकों को प्रभावित कर सकता है।
इससे पहले 20 जुलाई को ATF पर लागू विंडफॉल टैक्स 6 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 4 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर लागू कर को 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 11 रुपये प्रति लीटर किया गया था।
इसी तरह घरेलू कच्चे तेल उत्पाद पर लागू 23,250 रुपये अतिरिक्त कर को घटाकर 17 हजार रुपये प्रति टन किया गया था।