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सरकारी कर्मचारी प्रमोशन को नहीं मान सकते अपना अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने…

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Promotion in Govt. Jobs : देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court ने एक सुनवाई के दौरान सरकारी नौकरी (Government Job) में प्रमोशन (Promotion) को लेकर बड़ी बात कही है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन देने के मानदंडों का संविधान (Constitution) में कहीं भी उल्लेख नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि सरकार और कार्यपालिका प्रमोशन के मानदंडों को तय करने के लिए स्वतंत्र है।

CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने अपने फैसले में कहा, “भारत में कोई भी सरकारी कर्मचारी प्रमोशन को अपना अधिकार नहीं मान सकता है, क्योंकि संविधान में इसके लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है।”

आपको बता दें कि गुजरात (Gujrat) में जिला न्यायाधीशों के चयन पर विवादों पर अपना फैसला सुनाते हुए पीठ ने ये बातें कही हैं।

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