नई दिल्ली: देश के करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विवाद से विश्वास योजना की अवधि बढ़ा दी है।
कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राशि के भुगतान की अंतिम तिथि (बिना किसी अतिरिक्त राशि के) को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 करने का निर्णय लिया गया।
इससे पहले, राशि के भुगतान के लिए 31 अगस्त 2021 की तारीख तय की गई थी।
प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास एक्ट 2020 (बाद में विवाद से विश्वास अधिनियम) के तहत घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि को विवाद से विश्वास अधिनियम की धारा 3 के तहत तालिका में बताया गया है।
25 जून को जारी अधिसूचना के अनुसार, राशि के भुगतान के लिए 31 अगस्त 2021 की तारीख तय की गई थी।
इसके साथ ही विवाद से विश्वास के तहत राशि के भुगतान की अंतिम तिथि (अतिरिक्त राशि के साथ) 31 अक्टूबर 2021 के रूप में अधिसूचित किया गया था।
प्रपत्र संख्या तीन को जारी करने और इसमें आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राशि के भुगतान की अंतिम तिथि (बिना किसी अतिरिक्त राशि के) को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
हालांकि विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत राशि के भुगतान की अंतिम तिथि (अतिरिक्त राशि के साथ) को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जो 31 अक्टूबर 2021 ही बनी हुई है।