Haryana Government reached Supreme Court: हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Haryana High Court) के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
High Court ने 10 जुलाई को जनहित याचिका पर हरियाणा सरकार को एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर के बैरिकेड खोलने का निर्देश दिया था।
हरियाणा सरकार का कहना है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर रास्ता बंद किया गया है। हाई कोर्ट को ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए। 15 जुलाई को हरियाणा सरकार Supreme Court से इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग कर सकती है।
उल्लेखनीय है कि 12 जुलाई को Supreme Court ने हाई कोर्ट के आदेश पर कहा था कि राज्य सरकार हाइवे के यातायात को कैसे रोक सकती है। राज्य सरकार का काम है कि वह यातायात को नियंत्रित करे। हम कह रहे हैं कि बॉर्डर को खुला रखें लेकिन उसको नियंत्रित भी करें।
सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल 22 वर्षीय युवक की मौत की न्यायिक जांच के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान की थी।