नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले की सीबीआई जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार और आरोपी अनूप माजी की याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दिया है।
सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय देने की मांग की थी।
छह अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अनूप माजी की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक जारी रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने माजी को सीबीआई की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
पश्चिम बंगाल सरकार और आरोपी अनूप माजी की ओर से दायर याचिका में राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई जांच पर सवाल उठाया गया है।
पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि 2018 में अपने यहां सीबीआई जांच की अनुमति को राज्य सरकार ने वापस ले लिया था। लिहाजा सीबीआई जांच नहीं हो सकती।
इसके पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने 12 फरवरी को सीबीआई जांच जारी रखने की इजाजत दे दी थी। इस मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी भी जांच के घेरे में हैं।