Hearing on CM Kejriwal’s Bail Plea: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रही है। Supreme Court के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस उज्जल भुइयां की स्पेशल बेंच ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए एक अहम टिप्पणी की है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, कि जेल में रखा जाना अपवाद है।
Supreme Court ने आज गुरुवार को CM केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुन कर अहम टिप्पणी भी की है। गौरतलब है कि इससे पहले ED से जुड़े मामले में Supreme Court पहले ही सीएम केजरीवाल की रिहाई का आदेश दे चुका है।
आज सीबीआई के मामले में जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। खास बात यह है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया और के कविता को भी जमानत मिल चुकी है।
यहां CM केजरीवाल को जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए CBI ने दलील दी है कि शराब नीति मामले में उन्हें उनके सह-आरोपी के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता उससे पहले अपने जवाब में सीबीआई ने कहा कि CM केजरीवाल को हिरासत में रहते हुए इलाज मुहैया कराया जा सकता है।
सुनवाई के दौरान Supreme Court ने कहा कि यह हम तय करेंगे कि इस मामले में दखल देना है या नहीं। इसके साथ ही Supreme Court ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जेल में रखा जाना अपवाद है। CM केजरीवाल जमानत मामले में वकील अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल की ओर से दलील दे चुके हैं, जबकि CBI की तरफ ASG SV राजू कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहे थे।