नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति को चुनौती दी है। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टालने का आदेश दिया।
पिछले 18 अगस्त को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका किसी और अदालत में भी लंबित है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि आप बताएं कि आपकी याचिका सुनवाई योग्य कैसे है।
याचिका दिल्ली के वकील बदले आलम ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को उनके रिटायर होने से महज चार दिन पहले 27 जुलाई को की गई है।
उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह के फैसले में दिए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।