नए IT रुल्स के खिलाफ एक और याचिका पर हाई कोर्ट का केंद्र को नोटिस

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने नए आईटी रुल्स को चुनौती देने वाली एक और नई याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र को 13 सितम्बर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

वकील उदय बेदी ने दायर याचिका में कहा है कि नए नियम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों की अभिव्यक्ति की आजादी और निजता का हनन करते हैं।

याचिका में आईटी रुल्स के रुल 3 और 4 को निरस्त करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ये आईटी रुल्स संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। ये रुल्स निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

उल्लेखनीय है कि कुछ मीडिया संगठनों ने भी नए आईटी रुल्स को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है।

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मीडिया संगठनों की याचिका में कहा गया है कि नया आईटी रुल्स मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आईटी रुल्स मीडिया के न्यूज कंटेंट को रेगुलेट करने की कोशिश है।

याचिका में कहा गया है कि नए आईटी रुल्स से प्रेस काउंसिल एक्ट और प्रोग्राम कोड का महत्व खत्म हो गया है।

याचिका में आईटी रुल्स की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। ये रुल्स संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और धारा 14 का उल्लंघन है।

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