Is Rahul Gandhi an Indian citizen or not?”: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार, 21 अप्रैल, 2025 को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।
जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस मनीष कुमार निगम की डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार को 10 दिन के भीतर राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्ट और तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने का सख्त निर्देश दिया। कोर्ट ने पूछा, “यह स्पष्ट करें कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं।” मामले की अगली सुनवाई 5 मई, 2025 को होगी।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित कुछ दस्तावेज और गृह मंत्रालय की प्रारंभिक जांच का ब्योरा था। हालांकि, कोर्ट ने इस रिपोर्ट को “अपर्याप्त और अस्पष्ट” करार दिया। जस्टिस चौहान ने कहा, “यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है। केंद्र सरकार को तथ्यों के साथ स्पष्ट जवाब देना होगा। देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
याचिका करन सिंह ने दायर की है, जिन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता “संदिग्ध” है और उनके पास विदेशी नागरिकता (ब्रिटिश) हो सकती है। याचिकाकर्ता ने इसे आधार बनाकर राहुल गांधी की वायनाड (केरल) से लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 9 और नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9(2) का हवाला दिया गया है, जो दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है।