RG KAR मेडिकल कॉलेज मामले में आया कोर्ट का फैसला, संजय रॉय को ठहराया दोषी, अब…

Central Desk
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RG KAR Case : कोलकाता (Kolkata) के RG KAR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ Rape और हत्या (Murder) के मामले में सियालदह कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय (Sanjay Roy) को दोषी करार दिया है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने इस मामले पर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि सजा का ऐलान सोमवार को किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान संजय रॉय ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा, “मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है। मैंने ऐसा नहीं किया है। असली अपराधियों को छोड़ा जा रहा है। इसमें एक आईपीएस अधिकारी भी शामिल है।”

क्या है पूरा मामला?

पिछले साल 9 अगस्त को महिला डॉक्टर का शव आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम से बरामद किया गया था।

जिसके बाद पीड़िता के साथ रेप और हत्या का आरोप कोलकाता पुलिस के संजय रॉय पर लगाया गया था। आरोपी को घटना के अगले ही दिन यानी 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।

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अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस धारा 64, 66 और 103/1 के तहत मामला दर्ज है। आरोप है कि संजय रॉय ने अस्पताल के सेमिनार रूम में आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला किया और फिर उसकी हत्या कर दी।

57 दिनों की सुनवाई के बाद आया फैसला 

मामले की सुनवाई 12 नवंबर को बंद कमरे में शुरू हुई थी। 57 दिन की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जांच के दौरान मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुंचा, जहां इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया गया था।

अपराध में अन्य लोग भी शामिल

पीड़िता के माता-पिता ने दावा किया है कि अपराध में अन्य लोग भी शामिल थे। उन्होंने अदालत से मामले की गहन जांच की मांग की है।

उनका कहना है कि असली दोषियों को पकड़ने और सजा दिलाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

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