Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को अपने महत्वपूर्ण फैसले में उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तराखंड सरकार को हाई कोर्ट की Shifting के लिए जमीन की व्यवस्था करने को कहा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगाने साथ ही प्रतिवादियों से हलफनामा दायर करने को कहा है।
HC ने एक महीने के अंदर जमीन की व्यवस्था करने का दिया था आदेश
बता दें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट (Uttarakhand High Court) ने आठ मई को एक न्यायिक आदेश जारी कर प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट शिफ्टिंग के लिए एक महीने के अदंर भूमि की व्यवस्था करने के आदेश दिये थे।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को इस मामले में सात जून तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा था।
Uttarakhand High Court Bar Association इस निर्णय का विरोध कर रहा है। बार एसोसिएशन की ओर से हाई कोर्ट के आदेश को विशेष अपील के जरिये Supreme Court में चुनौती दी गयी।
सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ में इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। पीठ ने सभी पक्षकारों से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
अब इस मामले में सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी। High Court Bar Association की ओर से न्यायिक आदेश का विरोध किया गया था। स्थगनादेश की खबर मिलते ही हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है।