चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में सात जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान करते हुए अनलॉक की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है।
प्रदेश में मंगलवार से शुरू होने वाले छठे चरण के लॉकडाउन में दुकानदारों व कारोबारियों को कई तरह की छूट प्रदान की गई है।
राज्य में तीन मई से ही लॉकडाउन चल रहा है। इसे हर सप्ताह बढ़ाया जा रहा है।
प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार कमी आ रही है लेकिन सरकार अभी भी किसी तरह का जोखिम लेने के मूड़ में नहीं है।
इसी वजह से न केवल लॉकडाउन बढ़ाया है बल्कि नियमों में भी कोई ढील नहीं दी है।
रविवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब सात जून को सुबह 5 बजे तक ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के तहत पाबंदियां रहेंगी।
प्रदेश के बाजारों में अब सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक दुकानें खुल सकेंगी।
दुकानों को खोला अभी भी ऑड-इवन के फार्मूले पर ही जाएगा। कड़ी शर्तों के साथ शॉपिंग मॉल्स भी खोलने की इजाजत सरकार ने दे दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों स्कूलों को पंद्रह जून तक बंद करने का निर्णय सरकार ने लिया था।
अब सभी कॉलेजों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग आदि संस्थानों को भी 15 जून तक बंद रखने का फैसला लिया है। प्रदेश में सभी आंगनवाड़ी केंद्र व क्रेच सेंटर 30 जून तक बंद रहेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। बिना काम के घरों से न निकलें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें।
सीएम ने कहा कि प्रदेश के व्यापारिक संगठनों द्वारा दुकानों की टाइमिंग बदलने की मांग उठाई जा रही थी।
पिछले सप्ताह सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ऑड-इवन फार्मूले पर दुकानों को खोलने की छूट दी थी। अब दुकानें इसी फार्मूले पर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगी।
प्रदेश में शॉपिंग मॉल्स भी खोलने का फैसला सरकार ने लिया है। मॉल के कुल एरिया के हिसाब से इसमें लोगों की एंट्री की छूट मिलेगी।
25 वर्गफुट में एक व्यक्ति को छूट दी है। मॉल के सभी दुकानदारों को कोरोना गाइड लाइन का पालन करना होगा। डीसी से इसके लिए परमिशन लेनी होगी। जिला प्रशासन द्वारा तय की शर्तों की पालना करनी होगी।
दुकान या शोरूम में एक समय में एंट्री करने वाले लोगों के बाहर निकलने के बाद ही दूसरों की एंट्री होगी। शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक खुल सकेंगे।