Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) के उस फैसले को पलट दिया जिसमें प्रतिबंधित PFI के आठ संदिग्ध सदस्यों को जमानत दे दी गई थी।
जस्टिस बेला M. Trivedi की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने एनआईए की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अपराधों की गंभीरता और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को देखते हुए प्रथम दृष्टया जमानत देने के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता।
पीठ ने कहा कि बेल देने का आदेश अगर गलत है तो इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है।
पिछले साल अक्टूबर में Madras High Court ने आठ आरोपियों – बराकथुल्ला, एम.ए. अहमद इदरीस, मोहम्मद आबूथाहिर, खालिद मोहम्मद, सैयद इसाक, खाजा मोहिदीन, यासर अराफात और फैयाज अहमद को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
हाई कोर्ट ने कहा था कि अब तक एकत्र किए गए साक्ष्य और दस्तावेज ये बताने के लिए काफी नहीं हैं कि आरोप सही हैं।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को चरमपंथी विचारधारा फैलाने वाला एक इस्लामी संगठन माना जाता है। केंद्र ने सितंबर 2022 में इसे बैन कर दिया था।