Accused Mihir in Mumbai Hit and Run case: चर्चित BMW ‘Hit & Run’ मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को यहां की अदालत ने मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
BMW Car से दो पहिया वाहन को टक्कर मारने के दो दिन बाद नौ जुलाई को 24 वर्षीय शाह को गिरफ्तार (Arrest) किया गया था। मुंबई के वर्ली इलाके में हुए इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक महिला की मौत हो गई थी जिसकी पहचान 45 वर्षीय कावेरी नखवा के तौर पर की गई जबकि उसका पति प्रदीप घायल हो गया है।
हिरासत अविध समाप्त होने पर शाह को मंगलवार को मुख्य Metropolitan Magistrate (सेवारी अदालत) एस.पी.भोसले की अदालत में पेश किया गया।
पुलिस ने आरोपी की हिरासत देने का अनुरोध करते हुए दलील दी कि उसने उस व्यक्ति की जानकारी नहीं दी है जिसने फरार होने के दौरान शरण दी थी।
पुलिस का पक्ष रख रहे लोक अभियोजक रवींद्र पाटिल और भारती भोसले ने अदालत में दलील दी कि आरोपी ने गायब हुए नंबर प्लेट की भी जानकारी नहीं दी है।
अभियोजक ने कहा कि मामले की जांच जारी है और अपराध की गंभीरता पर गौर करते हुए आरोपी की हिरासत अवधि बढ़ाई जाए।
शाह का पक्ष रख रहे अधिवक्ता आयुष पसबोला और सुधीर भारद्वाज ने हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस को जो कुछ आरोपी से बरामद करना था वह कर चुकी है।
बचाव पक्ष ने कहा कि पुलिस 27 गवाहों की गवाही दर्ज कर चुकी है और जांचकर्ताओं के पास यह पता लगाने का पर्याप्त समय था कि आरोपी ने फरार रहने के दौरान किन लोगों से संपर्क किया था।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मिहिर शिवसेना (Mihir Shiv Sena) नेता राजेश शाह का बेटा है और हादसे के बाद मौके से फरार हो गया था।
पुलिस के मुताबिक राजेश शाह बेटे को भगाने और दुर्घटना का कारण बने वाहन को ठिकाने लगाने की योजना में सक्रिय रूप से शामिल था।
इस मामले में आरोपी बनाए गए राजेश शाह को अदालत ने जमानत दे दी है। आरोप है कि हादसे के बाद वाहन में ही मौजूद उनके वाहन चालक राजश्री बिदावत ने मिहिर से सीट की अदला-बदली की और वह इस समय न्यायिक हिरासत में है।