Manish Sisodia’s judicial custody extended till July 22 : अदालत ने सोमवार को शराब घोटाला मामले (Liquor Scam case) में आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी। Rouse Avenue Court की जज कावेरी बावेजा ने ये फैसला सुनाया।
इससे पहले पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति संजय कुमार ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।
तीन जजों की पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सिसोदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को जस्टिस संजय कुमार के सुनवाई से अलग होने के बारे में सूचित किया था।
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “डॉ. सिंघवी, जस्टिस कुमार व्यक्तिगत कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहेंगे।”
बाद में चीफ जस्टिस ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर इसी हफ्ते एक अलग पीठ के समक्ष सुनवाई करने का निर्देश दिया था।
इससे पहले पिछले महीने शीर्ष अदालत ने भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में जमानत की मांग करने वाली सिसोदिया की याचिकाओं का निपटारा कर दिया था। ऐसा तब हुआ था जब सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा था कि शराब नीति मामले में अंतिम आरोप पत्र/शिकायत 3 जुलाई तक दायर की जाएगी।
इससे पहले, Delhi High Court ने वरिष्ठ आप नेता को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वह भ्रष्टाचार के मामले में जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत आवश्यक शर्तों को पूरा करने में वो विफल रहे।
हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह अपनी बीमार पत्नी से हर हफ्ते मिल सकते हैं।
बता दें कि सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।