Medha Patkar : सोमवार को Delhi के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना (VK Saxena) से जुड़े 23 साल पुराने मानहानि केस (Defamation Case) में साकेत कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन (Narmada Bachao Andolan) की नेता मेधा पाटकर (Medha Patkar) को 5 महीने की साधारण जेल (Jail) की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही मेधा पाटकर को अदालत ने VK सक्सेना को मुआवजे के रुप में 10 लाख रुपए देने का निर्देश दिया।
मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उनकी उम्र, स्वास्थ्य और अवधि के मद्देनजर उन्हें अधिक सजा नहीं दी जा रही है।
कोर्ट ने कहा कि 30 दिनों तक उनकी सजा सस्पेंड रहेगी। इस बीच मेधा पाटकर ने कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका (Bail Petition) दाखिल की है।
इनके खिलाफ खिलाफ तत्कालीन KVIC के अध्यक्ष VK सक्सेना (अब दिल्ली LG) की तरफ से याचिका दायर की गई थी।