Jhatka or Halal! : राजस्थान के जयपुर नगर निगम (Jaipur Municipal Corporation) ग्रेटर क्षेत्र में मांस विक्रेताओं के लिए एक नया नियम लागू हुआ है। इस नियम को लेकर आगे आने वाले समय में बवाल मच सकता है।
नए नियम के मुताबिक, जयपुर में अब Meat की दुकानों के बाहर झटका या हलाल लिखना अनिवार्य होगा। इस फैसले को ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा अब रिहायशी इलाकों में मांस की दुकानें प्रतिबंधित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मांस की दुकानों के License का नवीनीकरण तभी होगा, जब प्रतिष्ठान के पास व्यावसायिक पट्टा हो।
गौरतलब है कि राजस्थान में जयपुर नगर निगम ने हलाल और झटका मांस की लेबलिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नया शासनादेश जयपुर नागरिक निकाय की घोषणा के कुछ दिनों बाद आया है कि शहर में व्यावसायिक पट्टा विलेख के बिना चल रही मांस की दुकानें बंद होगी। नगर निगम में लंबित पट्टा आवेदनों को एक माह के अंदर निस्तारित करने का भी निर्णय लिया गया।
जयपुर ग्रेटर नगर निकाय के अनुसार, लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि दुकानों के License एक प्रकार के व्यवसाय के लिए प्राप्त किए गए थे, लेकिन उनका उपयोग पूरी तरह से अलग उद्देश्यों के लिए हो रहा था।
इन शिकायतों पर संज्ञान लेकर अब दुकानों के लिए यह जानकारी देना अनिवार्य किया गया है कि वे हलाल मांस बेचते हैं या झटका मांस। इसके अलावा, यह उम्मीद की जाती है कि इन दुकानों के स्थान और वे नियमों का किस हद तक अनुपालन कर रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाएगा।