स्वाति मालीवाल मामले में विभव कुमार को मिली जमानत, Supreme Court ने दिए सख्त निर्देश

बताते चलें विभव कुमार (Vibhav Kumar) राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल पर कथित हमले के आरोप में 18 मई 2024 से जेल में बंद थे।

Central Desk
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Vibhav Kumar Bail : दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के PA विभव कुमार (Vibhav Kumar) को स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) मामले में Supreme Court ने आज सोमवार को जमानत (Bail)  दे दी है।

बताते चलें विभव कुमार राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल पर कथित हमले के आरोप में 18 मई 2024 से जेल में बंद थे।

विभव कुमार को जमानत देते हुए सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया है कि जब तक सभी प्रमुख गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती तब तक विभव कुमार केजरीवाल के निजी सचिव के तौर पर काम नहीं करेंगे और ना ही मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में घुसेंगे।

कोर्ट ने गवाहों की गवाही होने तक इस मामले पर बोलने के लिए मना किया है। अदालत ने विशेष अदालत को तीन हफ्ता के भीतर इस मामले को पूरा करने के लिए कहा है। साथ ही इस दौरान विभव को किसी भी तरह का आधिकारिक पद लेने से रोक दिया है।

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