RBI’s new rule :भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को नाबालिगों के लिए बैंक खाता खोलने और संचालित करने के नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की।
नए दिशानिर्देशों के तहत, 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के नाबालिग अब स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा खाते खोल सकेंगे और उनका संचालन कर सकेंगे।
इसके साथ ही, किसी भी आयु के नाबालिग अपने प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक, जिसमें उनकी मां भी शामिल हो सकती हैं, के माध्यम से ऐसे खाते खोल सकते
यह कहा RBI ने जारी परिपत्र में
RBI ने वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को जारी परिपत्र में कहा कि बैंकों को 1 जुलाई 2025 तक इन संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप अपनी नीतियों को अपडेट करना होगा।
बैंकों को दी यह छूट
बैंकों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपनी जोखिम प्रबंधन नीति के आधार पर नाबालिगों के खातों के लिए राशि और शर्तें तय करें। इन शर्तों की स्पष्ट जानकारी खाताधारक को दी जाएगी।
नए नियमों के तहत, जब नाबालिग वयस्क हो जाएंगे, तो बैंकों को उनके नए संचालन निर्देश और नमूना हस्ताक्षर दर्ज करने होंगे। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नाबालिगों के खातों में हमेशा न्यूनतम राशि बनी रहे और उनसे अधिक निकासी न हो।
RBI ने बैंकों को नाबालिग खाताधारकों को उनकी जोखिम प्रबंधन नीति और उत्पादों के आधार पर अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने की छूट दी है। इनमें इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड, और चेक बुक जैसी सेवाएं शामिल हो सकती हैं। यह कदम नाबालिगों में वित्तीय जागरूकता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।