कोलकाता RG KAR रेप केस में आरोपी संजय रॉय को फांसी नहीं, अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा…

Central Desk
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RG KAR Rape Case : कोलकाता (Kolkata) के बहुचर्चित RG KAR  मेडिकल कॉलेज Rape और Murder केस में अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के जस्टिस अनिर्बान दास ने दोषी संजय रॉय (Sanjay Roy) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

अदालत ने पीड़िता के परिजनों को 17 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का भी फैसला सुनाया।

ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला

बताते चलें यह मामला 9 अगस्त 2024 का है, जब 32 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य घटना के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन (Protest) हुए थे।

पहले कोलकाता पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन बाद में इसे CBI को सौंप दिया गया।

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CBI ने मांगी थी फांसी की सजा

इस मामले में CBI ने अदालत में संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की थी। हालांकि, जज अनिर्बान दास ने कहा कि यह मामला “रेयरेस्ट ऑफ द रेयर” नहीं है। इसके आधार पर उन्होंने आरोपी को उम्रकैद की सजा दी।

आरोपी ने खुद को बताया निर्दोष

संजय रॉय ने अदालत में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे जबरन फंसाया गया है। उसने दावा किया, “मुझे रुद्राक्ष की चेन पहनने की आदत है। अगर मैंने अपराध किया होता, तो वह घटनास्थल पर मिलती। मुझे अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया।”

“सबूत के आधार पर लूंगा फैसला”

बताते चलें जस्टिस दास ने शनिवार को रॉय को दोषी ठहराते हुए कहा था कि सजा सुनाने से पहले उसकी बात सुनी जाएगी।

सोमवार को सुनवाई के दौरान जज ने कहा, “मैं सबूतों के आधार पर फैसला लूंगा। आपके वकील ने आपका पक्ष रखा है, लेकिन सभी आरोप साबित हो चुके हैं।”

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