Supreme Court did not grant bail to Kejriwal : सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को शराब नीति घोटाले में जमानत नहीं दी।
कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा है, जो कल तक सुनाया जा सकता है।
इसके साथ ही सुनवाई को 26 जून तक टाल दिया है। हालांकि, Supreme Court ने दिल्ली उच्च न्यायालय पर एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आमतौर पर इस तरह के फैसले सुरक्षित नहीं रखे जाते हैं।
कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत पर हाई कोर्ट की अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल की याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई की।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा, ‘स्टे आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखा गया और तब तक निचली अदालत के जमानत के आदेश पर रोक लगाई गई। पक्षों को 24 जून तक अपनी बात रखने का मौका दिया गया है।
Additional Solicitor General यह कहकर स्थगन मांग रहे हैं कि फैसला जल्दी सुनाया जाएगा। हम मानते हैं कि इसे परसो के लिए सूचीबद्ध करना उचित होगा और यदि इस बीच हाई कोर्ट आदेश पारित करता है तो इसे रिकॉर्ड में लाया जाए।’