सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की EVM संबंधी याचिका

News Alert
1 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने ईवीएम (EVM) से वोटिंग को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस याचिका में कोई Merit नहीं है।

EVM से चुनाव कराने का अधिकार नहीं

याचिका वकील Manohar Lal Sharma ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61A जो चुनाव में EVM के प्रयोग की अनुमति देता है, इसे जोड़ने के लिए संसद से मंजूरी नहीं ली गई थी।

इसलिए यह असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया था कि निर्वाचन आयोग को EVM से चुनाव कराने का अधिकार नहीं है। याचिका में कहा गया था कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव केवल बैलट पेपर (Bailat Paper) से ही कराये जा सकते हैं।

Share This Article