दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, मगर इन शर्तों के साथ…

गौरतलब है कि इस मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्हें ED के मामले में पहले ही Bail मिल गई थी। अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

Central Desk
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CM Arvind Kejriwal Get Bail : शुक्रवार को Supreme Court ने शराब नीति घोटाले (Liquor Scam) में जेल में बंद दिल्ली के CM Arvind Kejriwal को बड़ी राहत दी।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइंया की बेंच ने 156 दिन बाद केजरीवाल को जमानत दे दी है मगर कुछ शर्तों (Conditions) के साथ।

उन्हें ED के मामले में पहले ही Bail मिल गई थी। अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

गौरतलब है कि इस मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था।

याद कीजिए, केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया।

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10 मई को 21 दिन के लिए आम चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की 1 जून तक की रिहाई मंजूर की थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। तब से वह जेल में हैं।

इन शर्तों के साथ जमानत

– अरविंद केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय जा सकेंगे।

– किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे, जब तक ऐसा करना जरूरी न हो।

– अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे।

– किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे।

– इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे।

– जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।

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