नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने एक निजी न्यूज चैनल (News Channel) के संपादक रजनीश आहूजा की गिरफ्तारी (Arrest) पर अंतरिम रोक लगा दी है।
Court ने रजनीश आहूजा के खिलाफ जयपुर में दर्ज FIR की जांच जारी रखने का आदेश दिया है जबकि उसी मसले पर रायपुर में दर्ज FIR की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
Congress नेता राहुल गांधी के जिस बयान को गलत तरीके से चलाया था
Court ने रजनीश आहूजा के मामले को उसी चैनल के एंकर रोहित रंजन (Anchor Rohit Ranjan) के मामले के साथ टैग कर दिया है।
सुनवाई के दौरान रजनीश आहूजा की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि चैनल ने Congress नेता राहुल गांधी के जिस बयान को गलत तरीके से चलाया था उस पर माफी मांग ली थी।
रजनीश आहूजा के खिलाफ 2 जुलाई को जयपुर में जबकि 3 जुलाई को रायपुर में FIR दर्ज की गई थी।
SC ने 8 जुलाई को एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी
इस मामले में रोहित रंजन की गिरफ्तारी के लिए छत्तीसगढ़ Police रोहित रंजन के गाजियाबाद स्थित घर पहुंची लेकिन उसे Noida Police ने गिरफ्तार कर लिया।
बाद में नोएडा पुलिस (Noida Police) ने रोहित को छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 8 जुलाई को एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी।
कोर्ट ने इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया था। इसके बाद रोहित रंजन ने छत्तीसगढ़ की Police गिरफ्तारी से बचने के लिए SC का दरवाजा खटखटाया था।