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सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्ट, NEET पेपर लीक में प्राइवेट कोचिंग को कूदने की जरूरत नहीं…

कोचिंग सेंटर ने अपनी याचिका में कहा था कि OMR के इवैलुएशन को लेकर NTA ने शिकायतों के निवारण करने का कोई सिस्टम नहीं बनाया था।

Supreme Court on NEET Paper Leak : Supreme Court ने फटकार लगाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि NEET-UG पेपर लीक (Paper Leak) मामले में प्राइवेट कोचिंग सेंटर (Private Coaching Centre) को कूदने की जरूरत नहीं है।

कोचिंग सेंटर ने अपनी याचिका में कहा था कि OMR के इवैलुएशन को लेकर NTA ने शिकायतों के निवारण करने का कोई सिस्टम नहीं बनाया था।

जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की वैकेशन बेंच ने कहा कि कोचिंग सेंटर का कौन सा मौलिक अधिकार छिन गया, जिसकी वजह से आर्टिकल 32 के तहत याचिका फाइल की गई है।

कोचिंग सेंटर को लगायी फटकार

बेंच ने कहा, आप कोचिंग इंस्टिट्यूट हैं। आप आर्टिकल 32 के तहत कैसे याचिका फाइल कर सकते हैं? वहीं कोचिंग सेंटर की तरफ से सीनियर वकील आर बसंत ने कहा, अगर कोर्ट कोचिंग सेंटर की याचिका नहीं भी मानता है तो दूसरे चार स्टूडेंट्स ने भी OMR शीट में कमियों को लेकर याचिका फाइल की है। वहीं NTA ने शिकायत निवारण का कोई विकल्प ही नहीं दिया है।

NTA के वकील वर्धमान कौशिक ने कहा, NEET-UG में हुई गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले से ही सख्त है और 8 जुलाई को सुनवाई करने की तारीख सुनिश्चित की है।

आपने पढ़ा लिया और मामला खत्म

बेंच ने कहा, हम देख रहे हैं कि कोचिंग सेंटर इस मामले में उकसाने और अपने पीछे भीड़ इकट्ठी करने का काम कर रहा है।

इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। कोचिंग खत्म होने के साथ ही आपका काम पूरा हो गया। आपने कोचिंग पढ़ा ली और मामला खत्म हो गया।

वहीं NTA के वकील ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले से संबंधित डीटेल वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि 8 जुलाई को जिन याचिकाओं की सुनवाई होनी है उनके साथ ही NTA अपना जवाब टैग करे।

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