नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने विवादित फेसबुक पोस्ट के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद मणिपुर के राजनीतिक कार्यकर्ता एरेन्ड्रो लेचोम्बाम को आज शाम पांच बजे तक रिहा करने का आदेश दिया है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने लेचोम्बाम को 10 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
एरेंड्रो ने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि गाय के गोबर या गोमूत्र से कोरोना ठीक नही हो सकता है। याचिकाकर्ता के पिता एल रघुमणि सिंह की ओर से वकील शादान फरासत ने कहा कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मामला नहीं बनता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की वजह से जमानत नहीं मिल रही है। एरेन्ड्रो को पिछले 13 मई को गिरफ्तार किया गया था।
13 मई को ही उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि कोरोना गाय के गोबर या गोमूत्र से ठीक नहीं होता बल्कि ये विज्ञान से ठीक होता है।
फेसबुक पर यह पोस्ट मणिपुर भाजपा के अध्यक्ष प्रोफेसर टिकेंद्र सिंह की मौत पर व्यंग्य के रूप में की गई थी।
इस फेसबुक पोस्ट के खिलाफ मणिपुर बीजेपी के कुछ नेताओं ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद एरेन्ड्रो को गिरफ्तार किया गया था।
फिर 17 मई को ट्रायल कोर्ट ने एरेन्ड्रो को जमानत दे की थी लेकिन उसी दिन पश्चिमी इंफाल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एरेन्ड्रो पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया।