Supreme Court reprimanded UP government: यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने अपने आदेश का पालन नहीं करने पर यूपी की योगी सरकार को फटकार लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत महज मनोरंजन के लिए कोई आदेश पारित नहीं करती है।
Court ने अभियोजन पक्ष को पॉक्सो अधिनियम मामले में पीड़िता से पूछताछ करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और चेतावनी दी कि अगर तय समय में ऐसा नहीं किया गया तो प्रदेश के गृह सचिव को तलब किया जाएगा।
कोर्ट ने योगी सरकार के वकील से कहा कि हमारा आदेश जरुरी था। इसका हूबहू पालन किया जाना चाहिए था। हम महज मनोरंजन के लिए कोई आदेश नहीं देते हैं। हम ऐसा लगातार देख रहे हैं कि सरकारी वकील हमारे आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
एक सप्ताह के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो हम गृह सचिव को अदालत में बुलाएंगे। ये सब होने देने में हम ही दोषी हैं…गलती हमारी ही है। यूपी सरकार के वकील का रवैया बहुत लापरवाही भरा है।
बता दें कि Supreme Court नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। आरोपी पर नाबालिग से दुष्कर्म और धमकी देने का मामला दर्ज है।
आरोपी ने पिछले साल 30 नवंबर को उसकी जमानत याचिका खारिज करने संबंधी इलाहाबाद High Court के आदेश को चुनौती दी है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक नाबालिग का छह महीने से ज्यादा समय तक कई बार यौन शोषण करने के आरोप में आरोपी के खिलाफ 19 सितंबर 2023 को FIR दर्ज कराई गई थी।