Supreme Court seeks answers from Central Government: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल और केरल के राज्यपालों के सचिवों से विधेयकों को मंजूरी न देने के मुद्दे पर जवाब मांगा है।
राज्य सरकारों ने इस मामले में याचिका दायर की थी, इन्हीं याचिकाओं पर Supreme Court ने जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और दोनों राज्यपालों के सचिवों को Notice जारी किए। केरल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि वे विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दे रहे हैं।
पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और जयदीप गुप्ता ने कहा कि जब भी मामला Supreme Court में सूचीबद्ध होता है, राज्यपाल कार्यालय विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज देता है। राज्य सरकारों ने राज्यपालों द्वारा कई विधेयकों को मंजूरी देने में की जा रही कथित देरी पर चिंता जताई।
यह विवाद राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा मंजूरी न दिए जाने से जुड़ा है।
राज्य सरकारों का आरोप है कि राज्यपाल इन विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं, जिससे जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाए गए अहम विधायी उपायों में देरी हो रही है। राज्य सरकारों की याचिका पर ही Supreme Court ने राज्यपाल कार्यालयों और केंद्र को नोटिस जारी किया है।