नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने Amrapali मामले में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) को नोटिस जारी किया है।
आम्रपाली मामले में नियुक्त रिसीवर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मध्यस्थता को लेकर High Court ने जो आदेश दिया है, वह गलत है। इस तरह के आदेश हाई कोर्ट नहीं दे सकता है।
Dhoni का मामला मध्यस्थ कमेटी के पास ले गए
धोनी 2009 से 2016 तक कंपनी के ब्रांड एंबेसडर (Brand Ambassador) थे। उनका कहना था कि इस दौरान के लिए उन्हें भुगतान नहीं किया गया। धोनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने मध्यस्थता का आदेश दिया था।
Supreme Court में सुनवाई के दौरान पीड़ितों की तरफ से यह कहा गया है कि एक तरफ फंड की कमी की वजह से लोगों को फ्लैट नहीं मिल पा रहा है दूसरी तरफ धोनी 150 करोड़ रुपये की मांग करते हुए मामला मध्यस्थ कमेटी के पास ले गए हैं।