Supreme Court : गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के सहयोगी बिभव कुमार के मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए सवाल किया कि क्या इस तरह के गुंडे को CM के घर में काम करना चाहिए।
बता दें कि इस साल की शुरुआत में आप सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal के आवास पर कथित तौर पर हमला किया था।
जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई अगले बुधवार के लिए टाल दी है। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) की ओर से दर्ज की गई घटना के विवरण से अदालत हैरान है।
कुमार ने मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने दावा किया है कि उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जांच पूरी हो जाने के कारण अब उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।