NEET UG Result : गुरुवार को NEET रिजल्ट विवाद से जुड़ीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए Supreme Court ने बड़ा फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने कहा कि ग्रेस मार्क्स (Grace Marks) पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। हम काउंसलिंग (Counseling) पर रोक नही लगाएंगे।
इसके लिए Supreme Court ने नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच मामले में सुनवाई चल रही है।
कोर्ट में NTA जो कहा…
NEET परीक्षा का संचालन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि छात्रों का डर दूर करने के लिए यह निर्णय लिया जा रहा है।
नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उन्हें फिर से परीक्षा दोनी होगी। इस परीक्षा का रिजल्ट 23 जून को जारी किया जाएगा।
इसके बाद ही काउंसलिंग (Counseling) की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
काउंसलिंग रोकने की मांग
याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की है। संक्षेप में कहा जाए तो कोर्ट तीन याचिकाओं पर विचार कर रहा है, जिसमें अनियमितताओं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 1500 से अधिक उम्मीदवारों को “लॉस ऑफ टाइम” के आधार पर परीक्षा में ग्रेस मार्किंग देने के संबंध में संदेह जताने के लिए NEET UG 2024 के रिजल्टों को चुनौती दी गई है।
एक याचिका फिजिक्स वाला (Pysics Wallah) के CEO अलख पांडे ने दायर की थी.
दायर की गई याचिका में दावा किया था कि NTA का ग्रेस मार्क्स देने का फैसला “मनमाना” था. कथित तौर पर पांडे ने लगभग 20,000 छात्रों से प्रतिनिधित्व एकत्र किया, जिसमें दिखाया गया कि कम से कम 1,500 छात्रों को लगभग 70-80 अंक ग्रेस मार्क्स के रूप में दिए गए थे।