Swami Prasad Maurya and his Daughter Sanghamitra Declared absconding: MP-MLA कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा को फरार घोषित कर दिया है।
यह आदेश MP-MLA कोर्ट के विशेष ACJM आलोक वर्मा ने जारी किया। इसके पहले दोनों के खिलाफ इस साल अप्रैल में गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया था। मामले में High Court भी बाप-बेटी को राहत देने से इनकार कर चुका है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी कोर्ट में हाजिर होने से बच रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ धारा-82 की कार्यवाही की जाती है। अधिवक्ता ने बताया बिना तलाक लिए धोखाधड़ी कर दूसरी शादी करने की आरोपी संघमित्रा मौर्य और वादी के साथ मारपीट, गाली गलौज और जानमाल की धमकी व साजिश रचने के आरोपी स्वामी प्रसाद मौर्य, नीरज तिवारी, सूर्य प्रकाश शुक्ला व रितिक सिंह के कोर्ट में हाजिर न होने पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को फरार घोषित किया है।
बता दें कि आरोप है कि परिवादी दीपक कुमार और संघमित्रा वर्ष 2016 से Live in relation में रह रहे थे। संघमित्रा और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने परिवादी को बताया कि संघमित्रा की पूर्व शादी से तलाक हो गया है।
लिहाजा परिवादी ने तीन जनवरी 2019 को संघमित्रा से शादी कर लिया। संघमित्रा ने 2019 के चुनाव में शपथपत्र देकर खुद को अविवाहित बताया, जबकि बाद में वादी को पता चला कि संघमित्रा का मई 2021 में तलाक हुआ था।
आगे कहा गया कि जब वादी ने वर्ष 2021 में रीति-रिवाज के साथ विवाह करने के लिए कहा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने वादी के ऊपर कई बार जानलेवा हमला कराया।