प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न लिया जाए।
कोर्ट ने इस सम्बंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 27 व इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनीता शर्मा व अन्य जनहित याचिका में पारित आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि सम्बंधित प्राधिकारी प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर इस नियम के अनुपालन का निर्देश दें।
चारु गौर और दो की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने दिया।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची से बूथ लेबल ऑफिसर व अन्य बहुत से कार्य लिए जा रहे हैं।
जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 व इसकी नियमावली के नियम 27 के अनुसार शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकती है।
शिक्षकों से सिर्फ आपदा, जनगणना और सामान्य निर्वाचन के दौरान ही कार्य लिया जा सकता है।
अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनीता शर्मा व अन्य की जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देकर बताया गया कि हाईकोर्ट ने भी शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्यों को लेने पर रोक लगाई है।
इस पर कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम व इसकी नियमावली के नियम 27 एवं न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिपेक्ष में शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिये जा सकते हैं।
लिहाजा सम्बंधित प्राधिकारी सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस आशय का निर्देश जारी कर एक्ट के नियमों का पालन करने का निर्देश दें।